TDS ( TAX DEDUCTION OF SOURCE )
के बारे में सामान्य जानकारी
- टीडीएस का पूरा नाम टैक्स डिडक्शन ऑफ़ सोर्स (Tax Deduction of Source ) है
- इनकम टेक्स डिपार्टमेंट द्वारा एडवांस टेक्स के रूप में लिया जाता है।
- Deductor टीडीएस काटने वाला
- Deductee जिससे टीडीएस काटा जाता है।
- TAN No (Tax deduction Account N. ) टैक्स डिडकशन अकाउंट नंबर
- टीडीएस काटने वाले के पास TAN व् PAN न. होने आवश्यक है।
- टीडीएस रिफंड के लिए आवश्यक है पैन न. और ITR फाइल करना
- TDS निम्न वर्णित आय के स्रोत पर काटा जाता है -जैसे
- Salary वेतन
- Dividends लाभांश
- Interest ब्याज
- Commission आड़त , कमीशन
- Brokerage दलाली
- Rent किराया
- Insurance commission बीमा पर कमीशन
- Consultation वकील, सीए आदि सेवाएं
- Contractor ठेकेदार
- . . . . . . . . . आदि
- TDS Tax सेक्शन , टैक्स दर , लिमिट क्या है ?
192 Salary 15 250000
193 Interest on Security 10 5000
194 Dividend 10 2500
194 A Interest (Bank /Post Office ) 10 10000
Interest Other than Security 10 5000
194B Lotteries ,Puzzles & Games 30 10000
194C Contractor /sub -Contractor 100000
HUF /Individuals 1
Others 2
194D Insurance Commission 5 20000
194H Commission & Brokerage 10 5000
वित्तीय वर्ष में उपरोक्त सारणी अनुसार भारतीय नागरिक को आय होने पर टीडीएस टैक्स का भुगतान करना होता है , दर और लिमिट में बदलाव होते रहते है।
TDS जमा करने की ड्यू डेट
टीडीएस जमा करने की अंतिम तारीख अगले महीने के 7th डे होता है , मार्च का टीडीएस ३० अप्रेल तक जमा करा सकते है। समयावधि के बाद टीडीएस जमा करने पर ब्याज और पेलेंटी के साथ जमा करना होता है.
ऑनलाइन टीडीएस के लिए चालान 281 भरा जाता है।
TDS रिटर्न करने की ड्यू डेट
टीडीएस रिटर्न फिल करने की अंतिम दिनांक निम्न प्रकार है -
वेतन के लिए 24Q व् वेतन के अलावा 26Q रिटर्न भरी जाती है।
तिमाही समयावधि
अप्रेल -जून 15th Jul
जुलाई -सितम्बर 15th Oct
ऑक्टूबर -दिसंबर 15th Jan
जनवरी -मार्च 31th May
TDS Certificate जारी करने की ड्यू डेट
टीडीएस प्रमाण पत्र जारी करने का फॉर्म , समयावधि इस प्रकार है -
विवरण फॉर्म अवधि ड्यू डेट
TDS on Salary form 16 वार्षिक 31 मई
Tds on other Form 16A तिमाही रिटर्न भरने के 15 दिन बाद
than Salary
*उपरोक्त जानकारी education purpose के लिए है टैक्स रेट वित्तीय वर्ष के अनुसार ही भुगतान करने होंगे
2 टिप्पणियां:
टैक्स रेट badlne ke liye kya kare
Nyc
एक टिप्पणी भेजें