जीएसटी में कम्पोज़िशन स्कीम
ऐसे व्यापारी जिनका वार्षिक टर्नओवर (बिक्री) 1. 5 करोड़ से कम है वे जीएसटी की कम्पोज़िशन में पंजीकरण कर सकते है।
कम्पोजिशन स्कीम में क़्वाटरली (तीन माह ) रिटर्न में सेल्स विवरण देना होता है जिसके लिए फॉर्म जीएसटी 4 भरा जाता है।